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Sahara Scheme Refund:सहारा स्कीम में निवेशकों के लिए बड़ी राहत सरकार ने रिफंड लिमिट 5 गुना बढ़ाई

Sahara Scheme Refund:सहारा स्कीम में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब रिफंड की लिमिट को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, निवेशक कम राशि का रिफंड प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अधिकतम लाभ मिलेगा। इसके तहत, जो निवेशक लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से लाखों निवेशकों को फायदा होगा, जिससे वे अपनी निवेश की गई राशि वापस पा सकेंगे।

Sahara Scheme Refund लिमिट में पांच गुना वृद्धि:

सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा को पांच गुना बढ़ा दिया है। अब यह सीमा ₹10,000 से बढ़कर ₹50,000 हो गई है। यह कदम लाखों निवेशकों को राहत प्रदान करेगा जो लंबे समय से अपने पैसे वापस पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस फैसले से न केवल अधिक लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा, बल्कि यह प्रक्रिया भी तेज होगी।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजना

सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार ने अब तक CRCS-Sahara रिफंड पोर्टल के माध्यम से 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को ₹370 करोड़ का भुगतान किया है। रिफंड सीमा बढ़ाए जाने के बाद, अगले 10 दिनों में लगभग ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यह कदम निवेशकों के विश्वास को बहाल करने और उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

CRCS-Sahara रिफंड पोर्टल की भूमिका

18 जुलाई, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CRCS-Sahara रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य सहारा ग्रुप की चार मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशि के लिए रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने में सहायता करना है।ये समितियां हैं: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड (भोपाल), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (कोलकाता), और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (हैदराबाद)।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और भविष्य की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 29 मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार, 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से ₹5,000 करोड़ केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) को हस्तांतरित किए गए। जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी डिजिटल माध्यम से किए जा रहे धन वितरण की निगरानी कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत रहे, जिससे सभी पात्र जमाकर्ताओं को उनका बकाया मिल सके।

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